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जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या एवं बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास - revanchal times new

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Friday, March 10, 2023

जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या एवं बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास


रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला मण्डल द्वारा आरोपी सरजू कुमार मरावी पिता महेश कुमार मरावी आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम जारी वरी टोला थाना महाराजपुर को बलात्संग एवं हत्या के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं बाग 302 में आजीवन कारावास एवं कुल 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रार्थी के पिता ने दिनांक 19.002021 को देहाती नाली दर्ज करायी कि दिनांक 18.06.2021 के रात में फरियादी के लड़के अनिल धुर्वे के बच्चे का जन्मदिन पार्टी रखी थी जिसमें उसके गांव के उसके लड़के के ससुराल वाले पार्टी में आये थे जो पार्टी में डीजे बजाकर नाच गाना कर रहे थे तथा काकी मेहमान खाना खावार रात 11.00 बजे तक चले गये थे। बीजे बज रहा था जिसमें फरियादी की लड़की अभियोक्त्री छोटा लड़का सुनील एवं पडोसी रामदयाल उइके नाच रहे थे जो बानी 2.00 बजे के बाद फरियादी अपने बाणू वाले मकान पर जाकर सो गया। दिनांक 19:062021 को प्रात करीब 06:00 बजे उठकर रात के खाने को पत्तल पोक रहा था तभी उसकी नजर मकान के पीछे दाढ़ी में पढ़ी उसकी लड़की अभियोक्त्री यहां पड़ी दिखी। उसने दौड़कर जाकर देखा लड़की को हाथ लगाकर हिलायालाया कुछ नहीं बोली। शरीर पूरा ठंडा यह चुका था। वह रोने लगा और घर मे आवाज दिया तो उसका लड़का अनिल धुर्वे परिवार के लोग आ गये जिसे उठाकर घर से आये उसकी लड़की अभियोगी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर हत्या कर बाड़ी में फेंक दिया देहाती मर्ग इंटीमेशन . 0/21 में दर्ज किया जाकर नक्शा पंचनामा तैयार किया गया। मृतिका अभी के पचनामा कार्यवाही की गदी पारियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना महाराजपुर में अप क.. 230 / 21 अंतर्गत धारा 302 भा.द.स. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत हो दुवै विधारण उपरात माननीय पंच अपर सत्र न्यायाम जिला मण्डला द्वारा आरोपी सरजू कुमार मरावी पिता महेश कुमार मरावी आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम जारी, बर्रा टोला थाना महाराजपुर को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई है।

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