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जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में हत्या के आरोपी राजेश जाधव को आजीवन कारावास



रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय तृतीय अपर रात्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त राजेश जाधव पिता मारूति जाधव आयु 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 15 नैनपुर थाना चैनपुर, जिला मण्डला ग०प्र० को दिनांक- 17.02.2023 को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि


दिनांक 29.04.2022 को प्रार्थिया खुशबू जाधव अपने परिवार के साथ छत के उपर सो रही थी

तभी रात्रि करीब 2:30 बजे उसका जेठ राजेश जाधव ने कुल्हाड़ी से उसके पति जितेश जाधव की गर्दन में मारा जिससे उसे खून निकलने लगा था तत्काल जितेश को अस्पताल ले जाया गया जहा उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने अपने सगे भाई की हत्या की है। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी नैनपुर जनक सिंह रावत द्वारा की गई पुलिस थाना नैनपुर द्वारा प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध अ०क० 189 / 22 अंतर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मण्डल द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज में चिन्हित किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अ०सा० 1 खुशबू जाधव, अवसा० 2 गजरा बाई, सुभाष जाधव, आर० सुनील हटोले, खिलेन्द्र, आरण जितेश अ०आर० शेख समद, डॉ. नीरज राज तथा विवेचना अधिकारी निरीक्षक जनक सिंह रावत साक्ष्य में प्रस्तुत हुए साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी. आर. अहिरवार द्वारा अभियुक्त राजेश जाधव पिता मारूति जाधव, आयु 36 वर्ष, निवासी वार्ड 10 15 नैनपुर थाना- नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दिनांक 17.02.2023 को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।

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