दैनिक रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में प्रकृति ने इस जिले में वन सम्पदा और खनिज सम्पदा भरपूर दिया है पर जिनको इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी दी गई है वे चंद नोटों की लालच में अपना ईमान धर्म को बेच चुके है जिस कारण से आज प्रकृति सम्पदा की माफियाओं के द्वारा लूट मची हुई है और स्थानीय लोग इन माफियाओं के सामने बेबस हो कर रह गए है।
वही जिले के खनिज विभाग में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों की साट गांठ से शासकीय राजस्व राशि की चोरी जम कर होती रहती हैं इसमें कोई संदेह नही जिले बिना विभाग की साठगांठ से कोई भी अपनी मनमानी नही कर सकता है पर विभाग में बैठे चंद जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ने नोटों की हरी हरी गड्डी के सामने गांधी जी के तीन बंदर बन बैठे है इन्हें न कुछ दिखाई दे रहा है न ही किसी प्रकार से सुनाई पड़ रहा और न ही ये माफियाओं को कुछ कह पा रहे है, वही जिले में सरकारी भूमि में अबैध उत्खनन करने का मामला आते ही रहते है बावजूद इसके खनिज विभाग कार्यवाही नहीं करता । इससे साफ जाहिर होता है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी राजस्व राशि बढ़ाने में लगे है । अगर ऐसा नही होता तो आज दिनांक 15/ 02/ 2023 को बे्रन्डा रैयत बजाग तहसील के खसरा नम्बर 182, 183,184,185,187, में स्थित प्रगति कंस्ट्रक्शन द्वारा स्थापित क्रेसर बन्द होगया होता उक्त स्थान पर धूल के गुब्बारे से स्थानीय लोग परेशान नही होते । ओर वहीं उक्त स्थान साफ पर किसी प्रकार प्रदूषण यूक्त समग्री नही होती ।
नियमतः यूक्त स्थान पर जो भी समग्री पड़ी है उसे खनिज विभाग द्वारा जब्त कर राजस्व में जमा हेतु कार्यवाही किया जाना था परंतु विभाग के जिम्मेदार ऐसा नही किया जो पुर्णतः सन्देहों के घेरे में है कि खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा ही रिश्वत लेकर ऐसे कार्य को बढ़ावा देते है ।
ये है पूरा मामला
दरअसल मामला डिंडौरी जिला के अंतर्गत बजाग तहसील छेत्र में ग्राम बे्रन्डा में मेसर्स प्रगति इंडिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रेम बिहार कालोनी, प्रेम नगर सतना को ग्रमीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई डिंडोरी द्वारा पैकेज क्रमांक एम पी 12707 से रूसा गोपाल पुर रोड सेलवार झनकी - जुगदई सड़क निर्माण कार्य हेतु दिनांक 30 / 09 2021 से जारी सैद्धान्तिक मंजूरी के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित खनन योजना एवम पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ग्राम बे्रन्डा रैयत तहसील बजाग में 182,183, 184,185,187 में 40000 घन मीटर एवम यूक्त रकवा में ही 16000 घन मीटर उत्खन्न कर निर्माण कार्य में ही उपयोग किये जाने हेतु स्वीकृति निर्माण कार्य की अवधि 14/ 02/2023 तक उत्खनन अनुज्ञा अग्रिम रॉयल्टी राशि जमा करने तथा खनिज नियम 1996 के नियम 68 (1) (एक) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में स्प्ष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में खनिज न उठने पर स्थल पर पड़े खनिज पर शासन का अधिकार होगा । इसके बावजूद खबर लिखे जाने तक उक्त क्रेसर का संचालन प्रशासन की जिम्मेदारी है ।
वही जब इस विषय में विभाग के अधिकारी से फोन पर चर्चा की गई तो अगले दिन कार्यवाही करने की बात कही गई ।
प्रगति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा स्थापित क्रेसर नियमों का करता रहा उल्लंघन
वही देखा जय तो बरेंड में स्तिथ क्रेसर शुरुवाती दौर से ही नियमों के विपरीत संचालित रहा जिस पर विभाग के जिम्मेदार नजरअंदाज करते रहे यह कि यूक्त क्रेसर के नजदीक मासूम बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र था और क्रेसर के नजदीक की गरीब अदिवशियो के निवास रत मकान थे जो आये दिन धूल के गुब्बारों के साथ अपनी जिंदगी जी रहे है जिसे भी जिम्मेदार नजरअंदाज करते रहे वही लगातर यूक्त क्रेसर संचालक द्वारा हर 3 से 4 दिनों के अंतराल में भारी मात्रा में बारूद लगाकर विस्फोटिंग कर रहा है जिसकी की समय अवधि समाप्त हो गई थी बावजूद जिम्मेदार ओ की मिलीभगत से से अवैध रूप से बारूद लगाकर विस्फोटिंग को अंजाम देते हुए आया है इतने पर भी कार्यवाही ना होना अपने आप मे एक बड़ा सवाल है?
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