आगामी परीक्षा को देखते तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र में जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंधित... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

🙏जय माता दी🙏 शुभारंभ शुभारंभ माँ नर्मदा की कृपा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से माँ रेवा पब्लिकेशन एन्ड प्रिंटर्स का हुआ शुभारंभ समाचार पत्रों की प्रिंटिग हेतु संपर्क करें मोबाईल न- 0761- 4112552/07415685293, 09340553112,/ 9425852299/08770497044 पता:- 68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड मुस्कान प्लाजा के पीछे एम आर 4 रोड़ उखरी जबलपुर (म.प्र.)

Thursday, February 9, 2023

आगामी परीक्षा को देखते तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र में जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंधित...





रेवांचल टाईम्स - मंडला विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संपूर्ण मंडला जिला को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन ऑफ साईलेंस) घोषित करते हुए तीव्र संगीत एवं कोलाहल हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से 31 मई तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इस अवधि में अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक का सशर्त उपयोग निषिद्ध समयावधि में किया जा सकेगा परंतु आवाज की गूंज 300 मी. की परिधि से अधिक न होगी तथा डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

No comments:

Post a Comment