रेवांचल टाईम्स - माननीय न्यायालय श्रीमान रूपेन्द्र सिंह मड़ावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई के द्वारा प्रकरण क्रमांक 401207/15 एवं अपराध क्रमांक 301/15 के आरोपी आकाश उर्फ सल्लू पिता कृपाल सिंह रघुवंशी आयु-35 वर्ष निवासी-ग्राम टॉप, थाना-चांद को भा.दं.वि. की धारा-500 के आरोप में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पंकजदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई थी ।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी विजय सिंह रघुवंशी के द्वारा थाना चांद में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 17/10/2015 को सुबह 11 बजे आरोपी आकाश उर्फ सल्लू द्वारा मोबाइल नं. 8085211799 से वाट्सएप ग्रुप के किंग बायस एवं दंबंग सायरी दोनो ग्रुप में उसके खिलाफ व्यक्तिगत एवं भद्दे कमेंट्स कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया चूंकि मेरा परिवार ग्राम में संपन्न परिवार है और वह वर्तमान में भाजपा मंडल चौरई का उपाध्यक्ष के दायित्व पर पदस्थ है। आरोपी द्वारा ऐसे गंदे मैसेज करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य उसे मानसिक तौर पर प्रताडित करने व उसकी मानहानि करने का ईरादा था, जिसके कारण उसकी मानहानि हुई है। लिखित आवेदन पत्र से थाना चांद में अपराध क्र. 301/15 धारा 500 भादवि का पाये जाने से मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। उक्त प्रकरण में विवेचना निरीक्षक राजेन्द्र कुमार दुबे के द्वारा की गई है।
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