रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी द्विजेन्द्र उर्फ बिज्जू धुर्वे पिता अर्जुन धुर्वे निवासी खजरवाडा थाना मेंहदवानी जिला डिण्डौरी म.प्र. को धारा-366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड, धारा- 5 (एल) /6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 /- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2020 को अभियोक्त्री उम्र 14 साल ने थाना मोहगांव में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि अभियुक्त द्विजेन्द्र उर्फ बिज्जू धुर्वे करीब 06 माह से अपने जीजा के यहां रहता है, जिस कारण कुंआ में पानी भरते समय मुलाकात होती रहती थी। 29 जून 2020 को वह घर पर अकेली थी और सुबह करीब 10:00 बजे बाहर बाथरूम के लिये निकली तो वहाँ पर अभियुक्त ने उससे कहा कि साथ चलो उससे शादी करेगा और पत्नि बनाकर अच्छे से रखेगा, उसने मना किया तो उसका एक हाथ से मुंह दबाकर उसका हाथ पकड़कर पैदल मुंगवानी के जंगल ले जाकर सागौन के पेड़ के नीचे जबरदस्ती गलत काम किया फिर ग्राम खैरी में एक घर में जहां कोई नही था, रात में जबरदस्ती उसके साथ गलत काम ( बलात्कार) किया। दूसरे दिन पैदल अमरपुर अपनी बुआ के घर ले गया, जहां उसने नहाया और कपड़े धो लिये शाम करीब 07:00 बजे उसके मामा और मौसिया उसे ढूंढते हुये घर वापस लेकर आये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोहगांव में अपराध क्र. 60 / 2020 अंतर्गत धारा 363, 366ए,376 (3).376 (2) (एन) भादवि एवं 5 (एल) / 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट ) न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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