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निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना

मंडला 15 जनवरी 2023



            निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजनावर्ष 2014 से लागू की गई। योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों, ऐसी बड़ी ग्राम पंचायतों में जहां कार्य हेतु अन्यत्र से अस्थायी रूप से निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का आवागमन होता है। उनके रात्रि विश्राम हेतु रैन बसेरा बनाए जाने का प्रावधान है। रैन बसेरे हेतु स्थल के चयन तथा रैन बसेरे की क्षमता के निर्धारण हेतु जिलास्तर पर जिलाध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं संबंधित जिले के श्रम अधिकारी की समिति निर्धारित की गई है।

            संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायत से उक्त समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मंडल में प्राप्त होने पर मण्डल द्वारा योजना में निर्धारित प्रावधान अनुसार रैन बसेरा निर्माण हेतु राशि दो किश्तों में अनावर्ती व्यय ग्रांट के रूप में दी जायेगी। उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, भवन सुसज्जा, फर्नीचर, अलमारी, पलंग, बिस्तर व लॉकर आदि हेतु किया जा सकेगा।

            अनावर्ती व्यय की राशि चार महानगरों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर हेतु) -25 लाख रूपए, अन्य नगर निगमों हेतु 20 लाख रूपए, नगर पालिकाओं हेतु 15 लाख रूपए, नगर पंचायतों हेतु 10 लाख रूपए तथा ग्राम पंचायत हेतु 10 लाख रूपए देय होगा। ग्राम पंचायतों की स्थिति में केवल उन ग्राम पंचायतों में रैन बसेरा बनाया जा सकता है, जहां न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार हो अथवा जहां निर्माण कार्य की अधिकता, आयोजनों, अन्य गतिविधियों के कारण अधिक संख्या में मजदूर एकत्रित होते हैं। ग्राम पंचायतों में रैन बसेरा निर्माण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र 12 नवम्बर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया है।

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