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औजार व उपकरण खरीदी अनुदान योजना


 


मंडला 7 जनवरी 2023

            औजार व उपकरण खरीदी अनुदान योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को जिस संवर्ग का श्रमिक है उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु यदि उसी संवर्ग के लिए उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5 हजार रूपये जो भी कम है अनुदान के रूप में देय है। वैध परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक जीवनकाल में एक बार। उपकरण क्रय हेतु प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5 हजार रूपए जो भी कम हो।

            श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन, क्रय किये गये उपकरण के देयक तथा बैंक से ऋण प्राप्ति के संबंध में प्रमाण-पत्र के साथ पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यह आवश्यक है कि आवेदक श्रमिक को उपकरण क्रय हेतु बैंक ऋण प्राप्ति के अतिरिक्त राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नही हुआ हो। पदाभिहित अधिकारी में ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं।

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