मंडला 17 जनवरी 2023
अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय
भू-अधिकार योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ
प्रतिष्ठापूर्ण जीवन-यापन करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इस हेतु ग्रामीण
क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र
की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री
आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। आबादी भूमि में पात्र परिवारों के पति
और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से भूमि खण्ड का मालिकाना हक बिना प्रीमियम भुगतान
के निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा। आवंटित भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
आवेदन कैसे करें
आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन
आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रारूप-क में प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवेदन
संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी की सहायता से ऑनलाईन किया जा सकता है।
समुचित दस्तावेज पूर्ण होने पर परीक्षण, प्रतिवेदन
हेतु ऑनलाइन सारा ऐप पर प्रेषित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी
आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन प्रारूप-ख में तैयार कर तहसीलदार को सारा ऐप के माध्यम
से प्रेषित करेगा। तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची
ग्रामसभा से अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भू-खण्ड
आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। अधीक्षक भू-अभिलेख ने आमजनों से अपील की है कि पात्र
की स्थिति में अपना आवेदन सारा पोर्टल में स्वयं अथवा ग्राम सचिव, पटवारी की सहायता से ऑनलाईन जमा करें एवं उक्त योजना का अधिक-अधिक से लाभ लें।

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