मंडला 31 दिसम्बर 2022
निर्माण श्रमिकों की संतानों हेतु ’विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना’ वर्ष 2019 से लागू की गई है। योजना के अनुसार पंजीकृत
निर्माण श्रमिक की संतानों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 50 छात्र-छात्राओं को विदेश
अध्ययन हेतु सहायता राशि देने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत चयनित
विद्यार्थियों को विदेशों में दो वर्ष तक स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों, शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु
छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ देय है।
लगातार 5 वर्ष से वैध परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिक की संतानें, स्नातकोत्तर उपाधि के अध्ययन
हेतु आवेदक का स्नातक उपाधि में 60 प्रतिशत अंकों सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अथवा
उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में
60 प्रतिशत अंकों सहित प्रथम
श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अध्यापन, शोध, एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है।
योजनांतर्गत शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदक को वास्तविक
शिक्षण शुल्क अथवा 40 हजार
रूपए यू.एस. डॉलर या जो भी कम हो, का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में अनुदान की राशि
शैक्षणिक संस्था के निर्धारित शुल्क भुगतान शेड्यूल के अनुसार संस्था में अध्ययन
की निरंतरता का प्रमाण-पत्र देने पर देय होगी। निर्वाह भत्ता अधिकतम 10 हजार रूपए यू.एस. डॉलर, वार्षिक देय होगा, जो कि जिस शैक्षणिक संस्था में
अध्ययन हेतु छात्र जा रहा है उस संस्था द्वारा प्रदर्शित देश, विदेश में होने वाले मासिक व्यय
पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क एवं बीमा प्रीमियम निवास स्थान से
विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल, बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम
स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनॉमी क्लास का वास्तविक किराया देय
होगा।
मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष पात्र विद्यार्थियों के आवेदन
प्राप्त करने के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के अनुसार
विद्यार्थियों एवं अध्ययन संस्थाओं का चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश है। आवेदन स्वीकृति के लिए
पदाभिहित अधिकारी सचिव, म.प्र.
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल, छात्र-छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत से लाभ
प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना की पात्रता नहीं होगा।
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