मंडला 24 दिसम्बर 2022
मृत्यु की दशा में मण्डल द्वारा वर्ष 2004 से संचालित अंत्येष्टि सहायता
एवं अनुग्रह भुगतान योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा
में श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान
है। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी अथवा आंशिक अस्थायी अपंगता की स्थिति
में भी अनुग्रह राशि प्रदाय की जाती है।
अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के लिए वैध
परिचय-पत्र धारी श्रमिक की मृत्यु पर उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी वैध परिचय-पत्र
धारी श्रमिक की पत्नी अथवा पति (यथा स्थिति) हो। हितलाभ के लिए पुत्र तथा अविवाहित
एवं आश्रित पुत्रियां, आश्रित
माता-पिता, उपरोक्त में
कोई नहीं होने पर परिवार का ऐसा सदस्य जो मृतक श्रमिक पर आश्रित हो। अन्त्येष्टि
सहायता में 6 हजार रूपए, अनुग्रह राशि में सामान्य
मृत्यु की दशा में राशि 2 लाख
रूपए,
दुर्घटना में
मृत्यु की दशा में राशि 4 लाख
रूपए,
दुर्घटना में
स्थायी अपंगता की दशा में राशि 2 लाख रूपए, दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता की दशा में राशि रू. 1 लाख रूपए है। आवेदन प्रस्तुत
करने की समय-सीमा दुर्घटना अथवा मृत्यु दिनांक से 6 माह तक की है।
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