मंडला 22 दिसम्बर 2022
म.प्र. भवन एवं अन्य
संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार
के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सा सहायता योजना
वर्ष 2004 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2014 में योजना के
पुनरीक्षित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग द्वारा संचालित राज्य बीमारी सहायता योजना, पं. दीनदयाल
अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय
उपचार योजना के प्रावधानों के अनुसार तथा समकक्ष लाभ उपरोक्त किसी भी योजना में
पात्रता न होने पर मण्डल के पंजीकृत श्रमिक तथा आश्रित परिवार के सदस्यों को मण्डल
द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया।
म.प्र. में आयुष्मान
भारत योजना निरामयम लागू होने के पश्चात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
द्वारा संचालित राज्य बीमारी सहायता योजना, पं. दीनदयाल
अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय
उपचार योजना को आयुष्मान भारत ’निरामयम’ योजना में समाहित कर लिया गया। अतः मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं
उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सहायता हेतु आयुष्मान भारत योजना ’निरामयम’ में श्रमिकों के पंजीयन के लिये अंशदान राशि
वहन करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय अनुसार मंडल तथा स्टेट हेल्थ एजेन्सी, आयुष्मान भारत ’निरामयम’ के मध्य एम.ओ.यू. संपादित किया गया है। एम.ओ.यू अनुसार पंजीकृत निर्माण
श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये आगामी 3 वर्षों तक
योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि 125 करोड़ रूपए
प्रतिवर्ष का भुगतान मण्डल द्वारा स्टेट हेल्थ एजेन्सी, आयुष्मान भारत
निरामयम, मध्यप्रदेश को किया जाएगा।
उक्त अनुसार म.प्र. भवन
एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके
परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत अधिसूचित, चिन्हित चिकित्सालयों में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपए तक
निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। पात्रता के लिए पंजीकृत
निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्य होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना
निरामयम के अंतर्गत चिन्हित चिकित्सालयों में प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक
निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लिया जा सकेगा।
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