रेवांचल टाईम्स - मनरेगा में भ्रस्टाचार करने वाले ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को सुनाई सजा जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ के न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार करने के प्रकरण में आरोपी ग्राम रोजगार सहायक अरविंद पटेल पिता महेश प्रसाद पटेल निवासी ग्राम अमथुन एवं पूर्व सरपंच रेवाराम स्वामी पिता डोरीलाल स्वामी निवासी ग्राम रेहली को दोषसिद्ध पाते हुए 420 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 409 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 466 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम का कारावास, 467 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 468 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 477 क भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 120 ख भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 8100-8100/- रूपये के अर्थदण्ड और आरोपी देवीसिंह लोधी पिता सरदार सिंह लोधी, मनीष लोधी पिता देवीसिंह लोधी दोनो निवासी ग्राम रेहली को 420 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 466 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम, 467 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 468 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 477क भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 120 ख भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2700-2700/- के जुर्माने से दंडित किया गया ।
जिला अभियोजन मीडिया सेल की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एवं पैरवीकर्ता रामकुमार पटेल द्वारा बताया कि आवेदक देवीसिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को आवेदन दिया जिसकी जाँच एसडीपीओ तेन्दूखेडा द्वारा कराई गई, उस जाँच में पाया गया कि आवेदक देवीसिंह के पुत्र मनीष और प्रिति का ग्राम पंचायत अमथनू में जॉब कार्ड बना है , 13 फरवरी 2014 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत अमथन् रेवाराम स्वामी द्वारा अरविंद पटेल को अपने लेटर पैड पर आठ मजदूरों के जॉब कार्ड उनके खाता नंबर लेख कर उन्है चढ़ाने के लिये आदेशित किया था जो अरविंद पटेल ने जॉब कार्ड धारकों के पूर्व बैंक खाता के स्थान पर नये खाता नंबर लेख किये। विवेचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत अमथून में वर्ष 2010 से पूर्व सरपंच रेवाराम स्वामी द्वारा अपने रोजगार सहा. अरविंद पटेल तथा साथी देवीसिंह लोधी एवं उनके पुत्र मनीष लोधी के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक ग्राम पंचायत अमथन में हुये कार्यों के फर्जी मस्टर रोल भरकर तथा जॉब कार्डधारीयक्तियों के बैंक खाता के स्थान पर दूसरे यक्तियों के बैंक खाते नंबर डालकर अपने परिवार जनों एवं हितैषियों को बिना कार्य के लाभ पहुंचाने का भ्रष्टाचार किया गया तथा भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये अन्य लोगों की शिकायत की जिससे आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण की कायमी भादवि की धारा 420, 466, 468, 477, 120बी / 34 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) / 13(2) के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सुआतला के अपराध कं. 142/2018 के तहत कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन साक्षीगणों की साक्ष्य को मानकर और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है। प्ररकण में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटैल द्वारा पैरवी की गई।
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