रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हिरदेनगर में सड़क मद में सरकारी भूमि में एक दुकान ओर प्रधानमंत्री आवास बना कर किये गए अतिक्रमण को राजस्व और पुलिस की अमला ने हटाया है।
वही जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत हिरदेनगर माता छपरा वाली मंदिर के सामने सड़क मद की सरकारी भूमि में रामप्रसाद पिता अम्मी लाल दूसरा मुकेश पिता भंगी लाल के द्वारा किये गए अतिक्रमण में दुकान और मकान को राजस्व अमला और पुलिस विभाग ने मौके में जाकर किये गए अतिक्रमण को हटाया गया जिसमे मौके पुलिस अमला मोजूद रहा जिससे किसी प्रकार का बाद विवाद नही हुआ।
वही जारी आदेश में इस न्यायालय के रा० प्र० क० (अ-68) 2021/22 आदेश दिनांक 10/11/2021 के अनुसार ग्राम हिरदेनगर पहनं० 19 राजस्व निरीक्षक मण्डल बम्हनी में स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 206 रकबा 2.73 मद सडक मेसे 5.80 X 6.80 = 39.44 वर्गफुट / वर्गमीटर भूमि पर आपके के द्वारा मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा किये जाने के आरोप में आपके विरूद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1.) के तहत राशि 1000.00 रुपये अर्थदण्ड शस्ति अधिरोपित कर अतिकमित भूमि से आपका कब्जा बेदखल किया गया है।
वही आदेशित किया जाता है, कि आप उक्त प्रश्नाधीन भूमि से अपना अवैध कब्जा हटाकर कब्जा हटाये जाने की सूचना सात दिवस के अन्दर न्यायालय में उपस्थित होकर, मेरे समक्ष लिखित में पेश करें। आपके द्वारा कब्जा न हटाये जाने की स्थिति में शासकीय अमला द्वारा बल पूर्वक उक्त भूमि से आपका कब्जा हटा दिया जायेगा। जिस पर होने वाला समस्त व्यय की राशि आपसे "भू-राजस्व की भांति एक मुस्त वसूल किया जायेगा। इसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
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