मण्डला 9 नवम्बर 2022
अधीक्षण अभियंता
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन के
निर्देशानुसार मण्डला संचा व संधा वृत के अंतर्गत मण्डला शहर में जिला एवं सत्र
न्यायालय परिसर में 12 नवंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से नेशनल
लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रककरणों के निराकरण
किया जाएगा। घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार
तक औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आंकलित
सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित
राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आंकलित
सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि
के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिले के समस्त विद्युत
उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि 12 नवंबर 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित
प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराएं।

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