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Wednesday, October 12, 2022

फार्चुनर लग्जरी कार से ढो रहे अवैध शराब....जबलपुर बेलखेड़ा पुलिस ने दारू और कार दोनों जप्त कर ली ...पढ़ें पूरा मामला

 थाना बेलखेड़ा अंतर्गत अवैध रूप से फार्चुनर कार में परिहन कर ले जायी जा रही 1750 पाव देशी शराब कीमती 1 लाख 13 हजार रूपये का तथा फार्चुनर कार कीमती 40 लाख रूपये की जप्त, फरार फार्चुनर कार चालक की तलाश

 




        थाना प्रभारी बेलखेड़ा श्री विजय अम्भोरे ने बताया कि आज दिंनाक 12-10-22 की रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की फार्चूनर क्रमांक एमपी 20 सीएच 0088 जबलुपर तरफ से ग्राम गुबराकला अवैध रूप से शराब लेकर आ रही है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान गुबराकला मोड़ पर दबिश दी गई, जहंा जबलपुर तरफ से उक्त फार्चुनर आते दिखी जिसका पीछा किया जो फारचूनर का चालक वाहन केा शक्ति देवी माई मंदिर गुबराकला के पास छोड़कर भाग गया। फार्चुनर की तलाशी लेने पर 35 कार्टून में 1750 पाव देशी शराब रखी मिली, उक्त देशी शराब   कीमती लगभग 1 लाख 13 हजार रूपये की तथा परिवहन में प्रयुक्त फार्चुनर  क्रमांक एमपी 20 सीएच 0088 कीमती 40 लाख रूपये की जप्त करते हुये चालक के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

 उल्लेखनीय भूमिका- फार्चूनर गाड़ी से परिवहन कर ले जायी जा रही देशी शराब जप्त करने में सहायक उप निरीक्षक रामंिसंह जाट, आरक्षक सुनील, अमित पाण्डे की सराहनीय भूमिका रही।



थाना मझोली अंतर्गत अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार, 135 लीटर कच्ची शराब जप्त तथा 600 लीटर लाहन किया गया नष्ट


           थाना प्रभारी मझौली उप निरीक्षक अभिलाष मिश्रा ने बताया कि आज दिनंाक 12-10-22 की सुवह विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक ललित गर्ग, सहायक उप निरीक्षक रामसनेही पटैल, प्रधान आरक्षक मुकेश ठाकुर, आरक्षक मनोज सिंह, सुमित सिंह , छन्नू द्वारा ग्राम काकरदेही मोहल्ला में दबिश देते हुये  संजीत उर्फ बंटा कुचबंधिया उम्र 35 वर्ष निवासी काकरदेही को  4 प्लास्टिक के डिब्बे तथा एक कुप्पा में रखी 70 लीटर कच्ची शराब तथा  कमलेश उर्फ कमल कुचबंधिया को प्लास्टिक के 4 डिब्बे एवं 1 कुप्पी में  65 लीटर कच्ची शराब रखे रंगे हाथ पकडा गया। साथ ही कच्ची शराब उतारने हेतु तैयार किया हुआ 40 प्लास्टिक के कुप्पो में भरा हुआ लगभग 600 लीटर लाहन जिससे लगभग 200 लीटर कच्ची शराब उतारी जाती को नष्ट करते हुये दोनों आरेापियेा के विरूद्ध प्रथक प्रथक  धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।



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