मण्डला 7 अक्टूबर 2022
आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा भीमसिंह ठाकुर पिता थम्मन सिंह ठाकुर निवासी
ग्राम खड़देवरा चौराहा, पुलिस चौकी हिरदेनगर, थाना महाराजपुर, जिला मंडला, उम्र 47 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा
से संबद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए
बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत
किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निर्बन्ध आदेश की अवधि में भीमसिंह ठाकुर
जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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