रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अभियुक्त मनमोहन पिता झनकलाल हरदा, उम्र 58 वर्ष निवासी बम्हनी थाना बम्हनी जिला मण्डला म.प्र. को भादवि की धारा 420 के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि थाना बम्हनी में आवेदक जगदीश प्रसाद के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि आरोपी मनमोहन द्वारा उसे बम्हनी सोसायटी में बुलाकर यह कहा कि, वह लक्ष्य इंडिया कंपनी चलाता है। आप इस कंपनी में पैसे जमा करोगे तो आपको संगिनी ज्वेलर, बजाज, अकाई, वीडियोकॉन आदि कार्ड में उल्लेखित कंपनियों की उत्पाद लक्ष्य इंडिया कंपनी के माध्यम से खरीदोगे तो 10 हजार रू जमा करने पर 40 हजार रू की सामग्री मिलेगी तथा कंपनी की प्रोडक्ट की बिक्री से जो लाभ होगा उसका कमीशन एक वर्ष में 614250 रू मिलेगा तो उसने चार्ट देखकर और मनमोहन के बातों में आकर 80 हजार रूपये दिनांक 14.01.2009 को बम्हनी सोसायटी में आकर केदार पटेल एवं छोटे पटेल के सामने मनमोहन को दिए उसके अन्य रिश्तेदारों ने भी लालच में आकर मनमोहन हरदहा को पैसे दिये। करीब एक सप्ताह बाद मनमोहन उसे 40 हजार रू का कूपन कार्ड लाकर दिया। शेष 40 हजार रू का कूपन कार्ड नहीं दिया। वह उस कूपन को लेकर कंपनी का सामान लेने जबलपुर शोरूम गया तो आरोपी मनमोहन द्वारा बताए गये स्थान ज्योति टॉकीज के पास लक्ष्य इंडिया कंपनी का कोई शोरूम नहीं था। उसने मनमोहन से संपर्क किया तो बोला कि वहां सामान नहीं मिलता है वह तुम्हारा सामान घर में ही पहुचा देगा लेकिन आरोपी मनमोहन ने आज तक उसे सामान नहीं पहुंचाया है। उक्त शिकायत पर से आरोपी के विरुद्ध थाना बम्हनी में अपराध क्रमांक 70/2011 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अभियुक्त मनमोहन को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।
.png)
No comments:
Post a Comment