रेवांचल टाईम्स - जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसौदिया ने जारी किये निलंबन आदेश,
बिना किसी सूचना के लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित चल रही प्राथमिक शिक्षक श्रीमति जयश्री कडव एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोगीपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल सानई जिला एवं प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल सानई के पूर्व पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती जयश्री कडव, प्रा.शि. एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोगीपुरा में दिनांक 30.09.2021 से 18.10.2021 तक एवं दिनांक 08.11.2021 से 10.11.2021 तक अनुपस्थित थी। प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल सानई जिला गुना के पत्र पुनः अवगत कराया गया कि श्रीमती कडव दिनांक- 24.11.2021 से 03.02.2022 तक बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित है। इस प्रकार श्रीमती कडव के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने एवं अध्यापन कार्य में कोई रुची न लेने के कारण कक्षा 01 से 08 तक संचालित एकीकृत शा.मा.वि. भोगीपुरा का अध्यापन का कार्य अव्यवस्थित हो रहा है। इसी क्रम में संबधित को आरोप पत्रादि जारी किये गये। जिसका उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।
अतः श्रीमती जयश्री कडव, प्रा.शि., एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोगीपुरा को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी श्री चंद्रशेखर सिसौदिया द्वारा जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में श्रीमती जयश्री कडव का मुख्यालय कार्यालय विकायखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड चांचौडा रहेगा तथा इन्हें नियामानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

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