मण्डला 14 सितम्बर 2022
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितम्बर 2022 दिन मंगलवार को जहां पर मतदान हो रहा है उन नगरीय निकायों
में स्थित उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान, स्थापनाओं में
नियोजित संबंधित कर्मचारियों को मतदान के अवसर देने के लिये 4 घंटे देरी से आने अथवा 4 घंटे जल्दी जाने या बीच
में 4 घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दिए जाने के दिशा-निर्देश
जारी किए गए हैं।
उक्त उल्लेखित परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा
संलग्न कार्यक्रम के अनुसार 27 सितम्बर 2022 दिन मंगलवार को मतदान हेतु उक्तानुसार संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन
क्षेत्रो में आने वाले उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान, स्थापनाओं में
कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना
अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने ऐसे कामगारों जो
कि संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक हैं को चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी
जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाद्ध रूप से कर
सकें।
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