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पिण्डरई में धारा 144 में शिथिलता 14 से 17 सितम्बर 2022 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक - revanchal times new

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Wednesday, September 14, 2022

पिण्डरई में धारा 144 में शिथिलता 14 से 17 सितम्बर 2022 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक

 


 

मण्डला 14 सितम्बर 2022

            अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने 10.09.2022 के न्यायालयीन आदेश द्वारा ग्राम पंचायत पिण्डरई में सामुदायिक सदभावना, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत एक ही स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होना प्रतिबंधित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। 12.09.2022 तथा 13.09.2022 कार्यालयीन आदेश द्वारा 13 सितम्बर 2022 की दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश में शिथिलता दी गई।

            अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नैनपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पु०) नैनपुर द्वारा धारा 144 को 17 सितम्बर 2022 तक बढाए जाने की अनुशंसा की गई है। लोकहित का ध्यान रखते हए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 14 सितम्बर 2022 से 17 सितम्बर 2022 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश में शिथिलता दी गई है। उपरोक्त दिनांक में निर्धारित समयावधि के पहले एवं पश्चात प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत रहेगा।

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