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Wednesday, August 10, 2022

केवलारी तहसीलदार के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां


रेवांचल टाईम्स –कहते हैं नियम बनते ही हैं कानून तोड़ने के लिए और जब नियम कानून तोड़े जाते हैं तो फिर कानून तोड़ने वालों पर शासन-प्रशासन की कार्रवाई होती है ऐसा ही कुछ मामला सिवनी जिले की केवलारी तहसील के किमाची गांव से सामने आया है जहां गांव के ही सियाराम पिता खेमकरण के द्वारा तहसील कार्यालय में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ग्राम किमाची स्थित भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.62 हेक्टेयर भूमि शासकीय भूमि मदद पर दर्ज है जिसे किमाची

गांव के ही शीतल पिता ठाकुर जाति लोधी निवासीकिमाची के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है वही शिकायत पर हल्का पटवारी से जांच कराई गई और जांच के आधार पर न्यायालय तहसीलदार केवलारी के द्वारा स्थगन आदेश क्रमांक 362/रीडर/2022 केवलारी दिनांक 27 अप्रैल 2022 को अनावेदको के विरुद्ध स्थगन आदेश

जारी कर दिया गया जिसमें स्पष्ट लिख था कि अनावेदको मे शीतल पिता हल्कू मुन्नी बाई पति हल्कू जाति लोधी के विरुद्ध हो स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उपरोक्त विवादित भूमि पर अगली सुनवाई तक अनावेदको के द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने एवं यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया गया था परंतु प्रशासनिक स्थिति और पंचायती चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बावजूद अनावेदकों के द्वारा

तहसील न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए और प्रशासनिक व्यस्तता का लाभ उठाते हुए स्थगन आदेश पर निर्माण कार्य को बंद करने के बजाय और यथास्थिति बनाए रखने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा गया और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुनः मामले पर उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है वहीं उक्त भूमि विवादित है जबकि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर उक्त भूमि पर अवैध निर्माण नहीं किए जाने संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया जा चुका है परंतु अन आवेदकों के द्वारा दबंगई से और अपनी गुंडागर्दी से प्रशासनिक और न्यायालय ने आदेश को धता बताते हुए अवैध निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों का कुछ यू कहना है


मेरे द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है वही न्यायालय तहसीलदार केवलारी के द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था परंतु उन आवेदकों के द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसको लेकर 6 अगस्त 2022 को मेरे द्वारा लिखित शिकायत श्रीमान तहसीलदार महोदय केवलारी को दी गई है आशा है कार्रवाई होगी""  सियाराम लोधी ग्राम किमाची


यदि शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की जाती है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है तो दोषियो के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जाएगी ।

हरिश लालवानी 

तहसीलदार केवलारी

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