रेवांचल टाईम्स – जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा अभी कुछ ही दिन पूर्व ग्राम पंचायत चुरका, तहसील लखनादौन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। जिसमें जन उपयोगी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भी किया गया था। शिविर में उपस्थित बुधिया बाई यादव ने विकास शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी को बताया कि उसका पोता साहिल यादव शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग है और अनेक प्रयास करने पर भी उसे विकलांगता पैंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस पर विकास शर्मा द्वारा बुधिया बाई यादव को जन उपयोगी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किये जाने का सुझाव दिया गया। दिनांक 18.07.2022 को बुधिया बाई यादव ने अपने 7 साल के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग पोते साहिल यादव को विकलांगता पैंशन दिलाये जाने के लिए जन उपयोगी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये विकास शर्मा द्वारा उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी कर दिनांक 03.08.2022 को तलब किया गया। पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर प्रशासन हरकत में आया और दिनांक 03.08.2022 को जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दी कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस प्राप्त होने के उपरांत शासन द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग 7 वर्षीय बालक साहिल यादव के संबंध में मंद बुद्धि विकलांग आर्थिक सहायता के रूप में 600/-रूपये की प्रतिमाह विकलांग पैंशन एवं दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता के रूप में 600/-रूपये की प्रतिमाह अतिरिक्त विकलांग पैंशन अर्थात कुल 1200/-रूपये की प्रतिमाह की विकलांग पैंशन स्वीकृत कर दी गई है। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा के समक्ष 1200/-रूपये की प्रतिमाह की विकलांगता पैंशन के संबंध में विकलांग पैंशन स्वीकृति आदेश भी प्रस्तुत किये जिसके उपरांत बुधिया बाई यादव तथा उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मध्य हुई सुलह वार्ता के आधार पर जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा ने प्रकरण का निराकरण करते हुये उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिये कि 7 वर्ष के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालक साहिल यादव को 1200/-रूपये की मासिक पैंंशन आजीवन दी जाती रहे तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैंशन राशि परिवर्धित किये जाने पर दिव्यांग साहिल यादव को प्रतिमाह परिवर्धित पैंशन राशि का आजीवन भुगतान किया जाता रहे। इस प्रकार जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर मात्र 18 दिन के भीतर ही विकलांग बालक साहिल यादव को विकलांग पैंशन का लाभ मिलना प्रारम्भ हुआ।
Thursday, August 4, 2022
Home
india
madhya madhya pradesh
mandla
Top
7 वर्षीय शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बालक को हर महीने मिलेगी पैंशन...
7 वर्षीय शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बालक को हर महीने मिलेगी पैंशन...
Tags
# india
# madhya madhya pradesh
# mandla
# Top
Share This
About digital bharat
Top
Labels:
india,
madhya madhya pradesh,
mandla,
Top
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Author Details
Revanchal Times Weekly News Paper

No comments:
Post a Comment