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भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संबंध में संशोधन - revanchal times new

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Monday, August 1, 2022

भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संबंध में संशोधन

 

मण्डला 1 अगस्त 2022



            भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग, प्रदर्शन, फहराना राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारतीय ध्वज संहिता-2002 के clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-II में संशोधन किया गया है और इस संशोधन को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

“(xi) जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दिन और रात को फहराया जा सकता है।

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