BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा, चांगोटोला थाना क्षेत्र का मामला... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Thursday, July 14, 2022

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा, चांगोटोला थाना क्षेत्र का मामला...

 


रेवांचल टाईम्स बालाघाट - विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आज नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी सुरेन्द्र पिता कपूरचंद उइके 21 वर्ष को दोषी ठहराते हुए अपराध धारा 376, एन भादवि में आजीवन कारावास की सजा व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास व दस हजार का अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इस तरह कुल 30 हजार का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर्ता आरती कपले ने बताया कि 07 जनवरी 2019 को चांगोटोला में फरियादी ने उपस्थत होकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिक बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर भगा ले गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ कवर्धा से आरोपी सुरेन्द्र के कब्जे से नाबालिक को दस्तायाब कर विभिन्न धाराओं के तहत उसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया है।

No comments:

Post a Comment