रेवांचल टाईम्स - त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों में मतदान दिवस को निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार की सुविधा देने के उद्देश्य से अधिभोगीगण एवं प्रबंधकों को मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं।
सहायक श्रमायुक्त ने निर्देशित किया है कि ऐसे कारखाने जो सातों दिन कार्य करते हैं वे पूर्व परंपरा अनुसार प्रथम एवं द्वतीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे की सुविधा दें। इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों में कामगारों को मतदान सुविधा देने की दृष्टि से दुकान व संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाश दिवस को बंद या अवकाश रखें। ताकि कामगार मतदान कर सकें। इसके अलावा वे दुकान व संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनुमति दें।
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून 2022 को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 01 जुलाई 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 08 जुलाई 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। जिले की नगर पालिका परिषद वारासिवनी में प्रथम चरण में 06 जुलाई को एवं नगर पालिका परिषद बालाघाट, नगर पंचायत कटंगी एवं लांजी में द्वितीय चरण में 13 जुलाई 2022 को मतदान कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 07:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगा।

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