मण्डला 25 जून 2022
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने
कार्यालय रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत), जनपद पंचायत बिछिया के 25 जून 2022 के प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार
श्री बालकुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत मोचा को निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु बार-बार निर्देश देने
के बाद निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही, अधोहस्ताक्षरकर्ता के ग्राम पंचायत में भ्रमण के
दौरान अनुपस्थित पाये गये तथा मतदान केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था नहीं पाई गई।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत श्री बालकुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत मोचा को सौंपे गये निर्वाचन संबंधी
कार्यों का संपादन न करना कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता का द्योतक
होने के साथ-साथ उनकी स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि
सचिव ग्राम पंचायत मोचा श्री बालकुमार यादव सचिवीय पद पर रहते हुए निर्वाचन कार्य
के प्रति लापरवाही स्वेच्छाचारिता, उदासीनता, अनियमितता बरती गई है तथा निर्देशों की अवहेलना की गई
है जो कि म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम (एक)(दो)(तीन) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया
जाता है, अतः
प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत श्री बालकुमार यादव, सचिव, ग्राम पंचायत मोचा, जनपद पंचायत बिछिया जिला मण्डला को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिछिया निर्धारित किया जाता है। इन्हें
निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तों की पात्रता होगी।

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