मण्डला 24 जून 2022
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम
निर्वाचन 2022 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एवं ग्राम पंचायत
की भौगोलिक सीमा की परीधि तथा ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परीधि में स्थित देशी, विदेशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, एफएल-3 (ए) रिसॉर्ट बार को संबंधित ग्राम पंचायत में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से
48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित करने
के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत शामिल विकासखंड
बिछिया में अंजनिया विदेशी मदिरा दुकान, मवई में मवई
विदेशी मदिरा दुकान तथा नैनपुर में पिंडरई देशी मदिरा दुकान, चिरईडोंगरी देशी मदिरा दुकान, मोचा विदेशी मदिरा दुकान, तुली टाईगर रिसॉर्ट, एफएल-3 (ए) लायसेंस एवं रोजवुड रिसॉर्ट, एफएल-3 (ए) लायसेंस को गुरूवार 23 जून 2022 की दोपहर 3 बजे से 25 जून 2022 को मतदान समाप्ति तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार द्वितीय
चरण के अंतर्गत शामिल विकासखंड घुघरी में घुघरी विदेशी मदिरा दुकान, मोहगांव में मोहगांव देशी मदिरा दुकान तथा चाबी विदेशी मदिरा दुकान को बुधवार
दिनांक 29 जून 2022 के दोपहर 3 बजे से 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक के
लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण के अंतर्गत शामिल विकासखंड
नारायणगंज में नारायणगंज देशी मदिरा दुकान तथा नारायणगंज विदेशी मदिरा दुकान, निवास में मनेरी देशी मदिरा दुकान तथा बीजाडांडी में बीजाडांडी विदेशी मदिरा
दुकान को बुधवार दिनांक 6 जुलाई 2022 के दोपहर 3 बजे से 8 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त घोषित शुष्क
दिवसों में मदिरा की कोई भी दुकान, एफएल-3 (ए) रिसॉर्टबार, होटल, रेस्टोरेंट में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं
होगी। शुष्क दिवस के अवसर पर संबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, विक्रय इत्यादि न होने
पाए। इस बावत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग का कार्यपालिक स्टॉफ सुनिश्चित करेंगे।

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