भोपाल। प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने बताया कि 10 मई को इस मामले में फैसला आएगा। हमारी ओर से यह पक्ष रखा गया है कि पंचायत चुनाव संविधान के प्रविधान अनुसार अविलंब कराए जाने चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय पंचायत चुनाव मध्यप्रदेश में OBC Reservation को लेकर 10 मई को फैसला सुनाएगा। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से टल रहे पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। सर्वोच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले में ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में रखी। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनाव न कराने को लेकर आरोप लगाया था और सर्वोच्च न्यायालय से गुहार की थी कि मध्य प्रदेश में तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो।
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