रेवांचल टाइम्स - मण्डला शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ म.प्र.के प्रदेश महासचिव राधेलाल नरेटी ने बताया कि वर्ष 17 जनवरी 2020 को महासचिव की हैसियत से मुख्यमंत्री म.प्र.शासन भोपाल को प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों की लंबित मांगो, समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा था । जिसको लेकर आयुक्त आयुष भोपाल ने दुर्भावनापूर्ण निलंबन कार्यवाही की गई थी, जो विधि सम्मत न होने से दायर याचिका जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश 10.08.2021 के बाद भी बोकर शासकीय आयुर्वेद औषधालय श्री नरेटी की पदस्थापना नहीं करने एवं उनके वेतन आदि भत्तों का भुगतान के मामलें में विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई खुली न्यायालय की दलील को ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा पुनरीक्षण याचिका निष्फल होने के कारण खारिज कर दी गई है । श्री नरेटी पूर्व पदस्थापना स्थान पर यथावत प्रभावशील रहेगें ।
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