रेवांचल टाईम्स - शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ म.प्र.के प्रदेश महासचिव राधेलाल नरेटी ने बताया कि वर्ष 17 जनवरी 2020 को महासचिव की हैसियत से मुख्यमंत्री म.प्र.शासन भोपाल को प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों की लंबित मांगो, समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा था । जिसको लेकर आयुक्त आयुष भोपाल ने दुर्भावनापूर्ण निलंबन कार्यवाही की गई थी, जो विधि सम्मत न होने से दायर याचिका जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश 10.08.2021 के बाद भी बोकर शासकीय आयुर्वेद औषधालय श्री नरेटी की पदस्थापना नहीं करने एवं उनके वेतन आदि भत्तों का भुगतान के मामलें में विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई खुली न्यायालय की दलील को ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा पुनरीक्षण याचिका निष्फल होने के कारण खारिज कर दी गई है । श्री नरेटी पूर्व पदस्थापना स्थान पर यथावत प्रभावशील रहेगें ।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अमान्य करने पर हुआ अपराधिक अवमानना नोटिस जारी
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर की गई हैं । 10.08.2021 को पारित डब्लूपी-संख्या-13380/2021 में पारित किया गया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई और आदेश का वह हिस्सा जिसको याचिकाकर्ता के निलंबन को रद्ध करने के बाद उसका स्थानांतरण सरकार को दिया आयुर्वेद औषधालय घोंटी छिन्दवाड़ा रद्ध कर दिया गया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता को उसी स्थान पर बहाल करने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करें । जहां से उसे निलंबन के तहत रखा गया था । याचिकाकर्ता ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 7435/2022 द्वारा प्रतिवादियों/अवमानको के खिलाफ स्वतः अपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू हो जाती हैं,विद्वान अधिवक्ता क्यूजी फखरुद्दीन ने दलील दी है। न्यायाधीश नंदिता दुबे की एकलपीठ ने इस मामलें में आयुष मंत्रालय के प्रमुख सचिव,डारेक्टर करनिल खोंगवाल देशमुख भोपाल, और मण्डला जिला आयुष अधिकारी के डीन डॉ.नरेन्द्र कुमार पटेल को अपराधिक नोटिस जारी कर 12.05.2022 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष उपस्थित रहने का जवाब तलब मांगा है ।
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