रेवांचल टाईम्स - पुलिस अधीक्षक मण्डला यशपाल सिंह राजपूत द्वारा जिलें के समस्त थाना प्रभारियों को सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों एवं उनमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा जिले मे अवैध शराब, गांजा, चरस, जुँआ सट्टा, आदि की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करने हेतु लगातार सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 04.05.2022 को थाना निवास को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की वार्ड नबंर 10 खैरमाई मोहल्ले का रहने वाला मनोज कुमार रजक के द्वारा अपने निजी आटो वाहन का उपयोग शराब लाने के लिये करता है वह अपने इस आटो मे हाथ भट्टी महुआ शराब ब्रिकी करने के उद्देश्य से पिपरिया के रास्ते से निवास तरफ आ रहा है । उक्त प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी निवास द्वारा थाना निवास से पुलिस टीम का गठन कर सूचना की तस्दीक किये जाने हेतु भेजे जाने पर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आटो जिसका नबंर MP - 51 - LA- 0311 लाल कलर को पुलिस बल के द्वारा रोकने एवं उसकी तलाशी लिये जाने पर आटो चालक मनोज कुमार रजक के द्वारा अपनी आटो मे सामने के तरफ देशी हाथ भट्टी महुआ शराब की दो प्लास्टिक की जरीकेन को छिपाकर ला रहा था । दो प्लास्टिक की जरीकेन जिसमे 20 लीटर एवं 16 लीटर कुल 36 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब वाहन चालक मनोज रजक के द्वारा अपने आटो में लाना पाये जाने से आटो तथा अवैध शराब को जप्त कर अरोपी के विरुध्द थाना निवास में अपराध क्रमांक 87/22 धारा 34 ए आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया है ।
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