मण्डला 28 मई 2022
त्रि-स्तरीय पंचायत
आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत स्टेडिंग कमेटी की बैठक जिला योजना भवन में संपन्न हुई। बैठक में
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम, आदर्श आचरण संहिता तथा संपत्ति
विरूपण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र कवर, समस्त एसडीएम, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित उपस्थित
रहे।
बैठक में कलेक्टर
हर्षिका सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम
पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन
परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। मंडला जिले में निर्वाचन की
प्रक्रिया 3 चरणों मंे संपन्न होगी।
नाम-निर्देशन 6 जून की अपरान्ह 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
नाम-निर्देशन पत्रों की समीक्षा 7 जून को प्रातः 10:30 बजे से होगी। 10 जून को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापिस
लिए जा सकेंगे। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जून को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के तुरंत बाद किया
जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदान की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण
के अंतर्गत 25 जून शनिवार को बिछिया, मवई एवं नैनपुर विकासखंड में मतदान होगा। द्वितीय चरण के तहत 1 जुलाई शुक्रवार को घुघरी, मोहगांव तथा मंडला विकासखंड में
मतदान किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय चरण के तहत 8 जुलाई शुक्रवार को नारायणगंज, निवास तथा बीजाडांडी विकासखंड में
मतदान किया जाएगा। निर्वाचन का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नियत किया गया है। मतदान केन्द्र पर की जाने
वाली मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि
विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना क्रमशः 28 जून, 4 जुलाई तथा 11 जुलाई को प्रातः 8 बजे से की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद की मतगणना का
सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का
विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा तथा जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की
घोषणा 15 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, किन्तु निर्वाचन की सूचना के
प्रकाशन से लेकर अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने तक की समस्त कार्यवाही सभी
विकासखंडों में एकसाथ संपादित की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने कहा कि सभी निर्वाचन मतपत्रों से होंगे। सभा एवं
रैली का आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए एसडीएम से अनुमति
प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में सभी के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए 2 जून तक शस्त्र जमा करने के
निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला तथा अनुभाग स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित
किया गया है।
No comments:
Post a Comment