मण्डला 28 मई 2022
त्रि-स्तरीय पंचायत
आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के
अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार एवं घातक पदार्थों
को न तो साथ लेकर चलेगा, और न उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग
करेगा। आगन्तुकों के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किये जाने वाले हवाई हर्ष फायर भी वर्जित रहेगें। वैध
अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा न
उनका निर्माण करेगा, न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेंगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की
पूर्व अनुमति के बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नही निकालेगा।
कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को
पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा
और न ही इस हेतु टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना
अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये
कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल,
आर्द्धसैनिक बल,
पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये
पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। सिक्ख धर्म के अनुयायिओं एवं
विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गयी कटार पर प्रभावशील नही होगा। यह
आदेश 15 जुलाई तक जिले के संबंधित क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।
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