रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले के अंतर्गत आने वाली बम्हनी नगर परिषद के निर्णय अनुसार नगर परिषद बम्हनी बंजर के स्वामित्व का सप्ताहिक बाजार शुल्क वसूली ठेका व अस्थाई बाजार ठेका दिनांक 01.04.2022 से 31 मार्च 2023 तक अवधि हेतु आफर द्वारा नीलाम किया गया था नगर परिषद द्वारा लिया गया निर्णय ,ठेकेदार द्वारा मासिक किस्त प्रत्येक माह के 15 तारीक तक जमा कराना अनिवार्य होगा मासिक किस्त समय पर जमा ना हो की स्थिति में ठेका निरस्त करते हुये म0प्र0 अधिनियम 1901 की धारा 167 अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि ठेकेदार की कुर्क कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा नगर परिषद द्वारा निर्धारित निर्खरामा के अनुसार ही ठेकेदार वसूली कर सकेगा अगर निर्खनामा से अधिक वसूली किए जाने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जाएगी । बम्हनी व सतबहनी मढ़ई मेला में किसी प्रकार की वसूली का अधिकार अस्थाई दखल ठेकेदार को नहीं होगा ,बम्हनी व सतबहनी मढ़ई कि अलग से नीलामी किया जाएगा साथ ही शनिवार दिवस के दिन अस्थाई दखल ठेकेदार को वसूली करने का कोई अधिकार नहीं होगा व नगर परिषद द्वारा त्योहारी बाजार या अन्य किसी कारणों से सक्षम अधिकारी की स्वकृति तहत बाजार शनिवार के अलावा यदि अन्य दिनों में घोषित किये जाने का निर्णय लिया जाएगा तो बाजार ठेकेदार को ऐसे घोषित बाजार में वसूली करने का अधिकार होगा तथा उस बाजार में अस्थाई दखल ठेकेदार को वसूली करने का कोई अधिकार नहीं होगा, व रसीद बुके निर्धारित शुल्क जमा करने पर ठेकेदार द्वारा कार्यालय से प्राप्त करना होगा व वसूली की शिकायत होने पर राजस्व उप0नि0 मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच की जावेगी व शिकायत प्रमाणित होने पर परिषद द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
बम्हनी नगर के सब्जी दुकाने व बाहर से आए हुए ट्रक एवं पिकअप वाहनों से की जाएगी निरखनामा के अनुसार ही वसूली
(1) मोटरसाइकिल में व्यवसाय--- 5 रु जीएसटी 1 रु
(2) सर्कस, प्रदर्शनी आदि लिए--- 3 रु जीएसटी 1 रु
(3) ऑटो वाहन प्रति 24 घंटे के--- 5 रु जीएसटी 1 रु
(4) पिकअप वाहन प्रति24 घंटे--15 रु जीएसटी 3 रु
(5) 12 चका व 14 चका ट्रक-- 20 रु जीएसटी 4 रु
(6) हाथ ठेला,ठीलिया व्यवसाय-- 4 रु जीएसटी 1 रु
( बाहर से आए हुए वाहन किसी कार्य हेतु खड़े होने पर कोई चार्ज नहीं )
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