रेवांचल टाइम्स - मंडला आदिवासी बाहुल्य जिला में सीधे साधे लोग आये दी ठगी के शिकार हो रहे हैं कभी कम समय पैसे दुगने होने को लेकर तो कभी बेरोजगार युवा नौकरी पाने की लालच में ठगी के शिकार हो रहे हैं और शतिर लोग इन भोलेभाले लोगो का फायदा खुल के उठा रहे हैं ठगी के शिकार हुए लोगों की कोई सुनने वाला नहीं हैं और शिकायत कर यहाँ वहां चक्कर काटते नज़र आते हैं l
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक लोगों से ठगी करने वाला सख्श पहुंचा जेल में माननीय न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला जे बी एस राजपूत की न्यायालय से धारा 420/120 B 3 साल का कठोर कारावास 500 रुपए जुर्माना, न चुकाने पर 3 माह अतिरिक्त सजा।
धारा 467/120 B 3 साल का कठोर कारावास ,10 हजार का जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा 468/120B 3वर्ष का कारावास 10 हजार का जुर्माना,अर्थ दंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
वही आवेदक धनेश नंदा ने महाराजपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की एयरपोर्ट में नोकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख 15 हजार रुपए सुकृत सिंह पन्द्रों, उमाकांत कछवाहा, सनेस मरावी, अनिल वरकड़े से अभियुक्त सुदीप श्रीवास्तव, दुर्गा मार्को,महेश मिश्रा ने धोका धड़ी से रुपए लिए है, वही न्यायलय ने प्रकरण को सुनते हुए लोगों के साथ ठगी करने वाले में से महेश मिश्रा को दोष मुक्त किया गया ।
वही सुदीप श्रीवास्तव है जो मानव अधिकार सन्गठन का पदाधिकारी बता कर लोगों से पैसे लिए उन्हें भी सन्गठन में शामिल किया था । कोरोना काल में सब्जी बिस्किट बांटकर लोगो की वाह वाही लुटा था ।
सूत्र के अनुसार,,अभी इसके ऊपर ओर भी मामले जाँच में सामने आ सकते है । जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

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