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Monday, April 4, 2022

आगामी बारिश तक मंडला जिला जल अभावग्रस्त घोषित

मण्डला 4 अप्रैल 2022

file photo


कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि जिले में इस वर्ष औसतन से कम वर्षा हुई है। पेयजल स्त्रोतों में पानी की कमी परिलक्षित हो रही है। जिले में उपलब्ध नदियों, जलाशयों, कुओं, एवं नलकूपों में पानी का गिरता स्तर देखकर यह आवश्यक हो गया है कि जल स्त्रोतों के जल का उपयोग मितव्ययता पूर्वक किया जाये।

औसतन से कम वर्षा को देखते हुए जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के अभिप्राय से कलेक्टर हर्षिका सिंह ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए एतद् द्वारा जल प्रदाय सुरक्षित रखकर अवाध रखने के लिए जिले की अगली बरसात आने तक अथवा अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। उक्त्त अधिनियम लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत का उपयोग सिंचाई साधन एवं व्यवसायिक उपयोग में बिना कलेक्टर की अनुमति से नहीं करेगा। शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिखित अनुमति के पश्चात् ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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