थाना प्रभारी कोतवाली श्री अनिल गुप्ता ने बताया कि सोशल नेटवर्किंग साईट पर आपत्तिजनक भडकाउ पोस्ट फारवर्ड करने वाले इकराम हुसैन उम्र 39 वर्ष निवासी म.नं. 2031, मौलाना की गली, थाना कोतवाली को सरगर्मी से तलाश कर अभिरक्षा में लेते हुये इकराम हुसैन के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त पोस्ट के सम्बंध में सघन पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साईट, जैसे फेस बुक, वाट्सअप, ट्यूटर के माध्यम से असामाजिक/विध्नसंतोषी तत्वों द्वारा जातिगत एवं साम्प्रदायिक भावना से सम्बंधित आपत्तिजनक/भड़काउ पोस्ट एवं मैसिज भेजे जाते है, यह एक संज्ञेय अपराध है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने संस्कारधानीवासियों से अपील की है कि जातिगत एवं साम्प्रदायिक भावना से सम्बंधित आपत्तिजनक/भड़काउ पोस्ट एवं मैसिज तथा वीडियो फुटेज को किसी और से न ही शेयर करें, न ही लाईक करें, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु संस्कारधानी के एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुये सोशल मीडिया मे पोस्ट की गयी किसी भी पोस्ट की पुष्टि सम्बंधित थाना प्रभारी/नगर पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक से करते हुये यदि आपको लगता है कि की गयी पोस्ट आपत्तिजनक/भड़काउ है तो इसकी सूचना तत्काल अपने सम्बंधित थाने को दें ताकि पोस्ट डालने वाले के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके, किसी के बहकावे में आकर अथवा किसी अफवाह के आधार पर एैसा कोई कदम न उठायें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो।
जबलपुर की सायबर टीम के द्वारा निरंतर निगाह रखी जा रही है। सबंधित थाना प्रभारियो को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हेैं। आपत्तिजनक पोस्ट/वीडियो/फुटेज शेयर करने पर यदि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई तो सम्बंधित के विरूद्ध रास्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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