BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
मूल जगह पर पदस्थापना ना मिलने के चक्कर में रोजगार सहायक जा पहुंचा हाईकोर्ट ली न्यायालय की शरण... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Saturday, April 2, 2022

मूल जगह पर पदस्थापना ना मिलने के चक्कर में रोजगार सहायक जा पहुंचा हाईकोर्ट ली न्यायालय की शरण...

 



रेवांचल टाईम्स - रोजगार सहायक को अपनी मूल पदस्थापना में नौकरी ना मिलने के चक्कर में रोजगार सहायक जा पहुंचा हाईकोर्ट ली न्यायालय की शरण पूरा मामला याचिका कर्ता शैलेन्द्र सेन ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सालीवाड़ा जनपद पंचायत धनोरा जिला सिवनी का है। जहां पर सम्बन्धित अधिकारियों का सुस्त रवैया एवं लापरवाही के चलते निराशा ओर हताशा के साथ इस आशय की याचिका दायर की है कि प्रार्थी की दुर्घटना के पहले अपनी ग्राम पंचायत सालीबाड़ा मे रोजगार सहायक के पद पर कार्य कर रहा था और दुर्घटना के बाद से अपनी मूल पदस्थपना नहीं मिलने पर और लम्बे समय से अधिकारियो के द्वारा भटकाया जा रहा था! वही आवेदक की नियुक्ति वर्ष 2010 मे ग्राम पंचायत सालीवाड़ा मे प्रथम नियुक्ति हुई थी । इसके बाद प्रार्थी को नियम विरुद्ध ग्राम पंचयात गनेरी में पदस्थ किया गया था, इसी बीच प्रार्थी का एक्सीडेंट हो गया। प्रार्थी स्वाथ्य होने के बाद ग्राम पंचयात गनेरी मे उपस्थित होने हेतु आवेदन दिया इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी मूल पदस्थापना में नहीं पदस्त करते हुए प्रार्थी को  निर्वाचन व अन्य कार्य हेतु जनपद मे अटैच कर दिया इसके बाद प्रार्थी ने अपने मूल ग्राम पंचायत जाने हेतु आवेदन दिया की मुझे दुर्घटना के बाद से परेशानी होती है इसलिए मुझे अपनी मूल ग्राम पंचायत सालीवाड़ा मे पोस्टिंग हेतु निबेदन किया अधिकारियो की लापरवाही और मनमानी के चलते आवेदक यहाँ वहां भटकाते रहे आवेदक तंग हो गया फिर जिला पंचायत से पुनः दिनांक 27.10.21 को मूल पदस्थापना ग्राम पंचायत सालीवाड़ा मे पोस्टिंग कर दिया गया। लेकिन सालीवाड़ा मे राजेश कुमार प्रजापति की पहले से ही पोस्टिग है। इस स्तिथि मे श्री सेन को कही ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है । तब  श्री सेन ने याचिका माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया की मुझे अपनी मूल पदस्थपना पंचायत सालीवाड़ा मे उपस्थित कराया जाए क्योंकि आयुक्त मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का आदेश है कि रोजगार सहायक का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। रोजगार सहायक जिस ग्राम पंचायत के लिए नियुक्ति की  गई है वह उसी पंचायत में रहेगा आवेदक को अपनी मूल पदस्थापना पाने  माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी लगानी पड़ी और उच्च न्यायालय ने सुनते हुए यह आदेश पारित किया कि श्री सेन को इनकी मूल ग्राम पंचायत सालीवाड़ा मे पुनः पोस्टिग करे, जिसकी पैरवी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वकील गोपाल सिंह बघेल के द्वारा कि गई ।


अखिल बन्देवार के साथ रेवांचल टाईम्स की एक रिपोर्ट

No comments:

Post a Comment