रेवांचल टाईम्स - माननीय तृतीय सत्र न्यायाधीश श्रखंला न्यायालय नैनपुर श्री मान ड़ी आर अहिरवार द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रम खरे पिता गंगाराम खरे आयु 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 7 ईटका नैनपुर थाना नैनपुर जिला मंडला को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(3)एव 376 (क)(ख)भादवि एव 5/6 पॉस्को के अपराध में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि पीड़िता की माने 24.08.2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो दिन पहले जब पीड़िता के साथ खेल रही थी तब मोहल्ले का रहने वाला विक्रम खरे ने इसकी लड़की उम्र 10 वर्ष की सीताफल तोड़ने के बहाने अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर पेन्टी उतारकर गलत काम किया है रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना महिला उपनिरीक्षक श्रीमति कृष्णा उईके द्वारा की गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समय के मूल्यांकन एवं तक से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपरन्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर, डी आर अहिरवार द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ पिता गंगाराम खर आयु 19 वर्ष, निवासी वार्ड न07 ईटका मैनपुर थाना-नैनपुर जिला को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376 (3) एवं धारा 376 (क) (ख) मादवि एवं 5/6 पॉक्सों के में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक विजय अहिरवार द्वारा की गई।
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