रेवांचल टाइम्स -- जिला मंडला के अंतर्गत आने वाले विकास नैनपुर में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रम खरे पिता गंगाराम खरे, आयु 19वर्ष, निवासी-वार्ड नं0 7 ईटका नैनपुर, थाना- नैनपुर, जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376 (3) एवं धारा 376 (क) (ख) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो के अपराध में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि पीड़िता की मां ने थाना नैनपुर में दिनांक-24.09.2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो दिन पहले जब पीडिता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तब मोहल्ले का रहने वाला विक्रम खरे ने इसकी लड़की उम्र 10 वर्ष को सीताफल तोड़ने के बहाने अपने साथ जबरदस्ती ले जा कर बलात्कार किया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना महिला उपनिरीक्षक श्रीमति कृष्णा उईके द्वारा की गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर, डी. आर. अहिरवार द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रम खरे पिता गंगाराम खरे, आयु 19 वर्ष, निवासी-वार्ड नं0 7 ईटका नैनपुर, थाना-नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376 ( 3 ) एवं धारा 376 ( क ) (ख) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो के अपराध में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक विजय अहिरवार द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment