मंडला 13 फरवरी 2022
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत्
संचालित जनकल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पात्र हितग्राही लाभ लें।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल
निवासी हो, आवेदक
की न्यूनतम आयु 60
वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो। 18 वर्ष से 39 वर्ष तक आयु की निराश्रित विधवा व परित्यकतता महिला हो, 18 वर्ष से 59 वर्ष के वह निराश्रित
व्यक्ति जो 40
प्रतिशत से अधिक निःशक्त हो, 6 वर्ष से 18
वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त
बच्चे जो स्कूल जाते हों भले ही निराश्रित न हो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के
हितलाभ के तहत् 600
रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद
पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।
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