रेवांचल टाईम्स - भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 9 फरवरी बुधवार को मंत्रालय में आयोजित की गई बैठक में खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के लिए शिवराज सरकार ने नए नियम बनाने पर मुहर लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण कम होने के कारण कैबिनेट बैठक में अब से सभी मंत्रियों को भौतिक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। अब तक कैबिनेट बैठकें वर्चुअल मोड पर की जा रहीं थीं।
मंत्रि-परिषद की बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम मंजूरी को हरी झंडी दिखा दी।
वही खनिजों के अवैध परिवहन एव भंडारण के लिए बने नए नियम, जुर्माना नही दिया तो होगी कुर्की, 50 हजार से 4 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान, साथ ही वाहन राजसात होगा, और 15 प्रतिशत लगेंगी पर्यावरण क्षतिपूर्ति...
एसडीएम को देना होगी सूचना...
वही पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर इस पर कार्यवाही के लिए सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा न होने पर मध्यप्रदेश भू राजख संहिता, 1959 के प्रावधानों के तहत राशि वसूली तथा कुर्की किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियमों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संभागायुक्त को अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान पूर्ववत है।
जुर्माने के बराबर देना होगी
साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि बैठक में निर्णय हुआ कि खनिजों के अवैध उत्खनन एवं भंडारण की स्थिति में 'रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही जुमाने के बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। कैबिनेट ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं भंडारण मामलों में निर्धारित किए गए कुल दंड राशि के जमा नहीं किये जाने पर वाहन एवं मशीनरी आदि को जप्त कर राजसात करने के साथ-साथ अधिरोपित कुल दंड की दुगनी राशि का दंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया।
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