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जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में धारा 144 के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी नवीन दिशा निर्देश जारी...


रेवांचल टाईम्स - राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत पूर्व में जारी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिये लगाये गये प्रतिबंधों से संबंधित सभी दिशा निर्देशों को समाप्त कर नवीन दिशा निर्देश जारी किये जाने के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा पूर्व में 23 दिसंबर 2021, 5 जनवरी 2022, 14 जनवरी 2022, 5 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 को जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । जारी आदेश के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर आदि का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य रहेगा । यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है ।

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