रेवांचल टाईम्स: थाना प्रभारी लालगंज श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि श्री घनश्याम सोनी ने लिखित शिकायत की कि वे जिला जबलपुर मे जिला शिक्षा अधिकारी के पर पर पदस्थ हैं,विकासखंड स्त्रोत समन्वयक अधिकारी नगर शिक्षा केन्द्र क्रमाँक 01 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि थाना ओमती अन्तर्गत नया मोहल्ला में संचालित लिटिल चैम्प स्कूल जो कि अब्दुल वहीद ऐज्युकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित है को बंद करने संबंधी आवेदन दिनाँक 06.04.2021 को बी.आर.सी. कार्यालय मे प्राप्त हुआ था जिसका निराकरण करने हेतु बी.आर.सी. द्वारा संबंधित स्कूल की मान्यता संबंधी फाईल की जाँच की गयी जिसमें यह पाया गया कि उक्त स्कूल का संचालन अब्दुल वहीद एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जा रहा है ,स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें 1.मोह.अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद (अध्यक्ष), 2.आनंद शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा (उपाध्यक्ष), 3.मोह.रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद(सचिव), 4.सतीशवर चंचल पिता दयाराम चंचल (संयुक्त सचिव), 5.मोह.शाहबुद्दीन पिता हाजी अब्दुल वहीद (कोषाध्यक्ष), 6.अब्दुल रज्जाक पिता हाजी अब्दुल वहीद (कोषाध्यक्ष), 7.मोह.मेहमूद पिता हाजी अब्दुल वहीद (सदस्य), 8.अब्दुल खालिक पिता हाजी अब्दुल वहीद (सदस्य), 09.शशिकांत झारिया पिता बी.एल.झारिया (सदस्य), 10.दीपक पोरे पिता पी.एस.पोरे (सदस्य), 11.जितेश कुमार कुन्दवानी पिता प्रकाश कुन्दवानी (सदस्य), 12. मोह.सफीउद्दीन पिता मोह.जाफीरूद्दीन (सदस्य) है, उक्त दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होने पर उसके द्वारा उक्त सोसायटी संबंधी अभिलेख जब सहायक रजिस्ट्रार (फर्म एंड सोसायटी ) के कार्यालय जाकर अवलोकन करने पर केवल 7 सदस्यीय सोसायटी की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें 1.मोह. अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद (अध्यक्ष), 2.आनंद शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा(उपाध्यक्ष), 3.मोह.रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद(सचिव), 4.सतीशवर चंचल पिता दयाराम चंचल (संयुक्त सचिव), 5.मोह.शाहबुद्दीन पिता हाजी अब्दुल वहीद (कोषाध्यक्ष), 6.दीपक पोरे पिता पी.एस.पोरे (सदस्य), 7.मोह.मेहमूद पिता हाजी अब्दुल वहीद (सदस्य) सदस्य ही है जिनका कार्यकाल दिनाँक 10.01.2019 से 09.01.2021 तक हैं ,जबकि मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेज मे 12 सदस्यी सोसायटी सदस्यो को दिनाँक 01.04.2021 से प्रबंधन कार्य सौंपना बताया गया हैं । इस आधार पर सहायक रजिस्ट्रार (फर्म एंड सोसायटी ) कार्यालय से उक्त सोसायटी के सदस्यों की लिखित जानकारी प्राप्त की गई । जानकारी प्राप्त होने पर स्पष्ट हुआ कि उक्त सोसायटी द्वारा स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु सोसायटी सदस्यों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर मान्यता प्राप्त की गयी है एवं अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल का संचालन किया है । उपरोक्त सभी के द्वारा सोसायटी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर मान्यता प्राप्त करने एवं अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल का संचालन करना पाया गया है।
सोसायटी के सभी सदस्यो 1.मोह.अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद (अध्यक्ष), 2.आनंद शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा(उपाध्यक्ष), 3.मोह.रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद(सचिव), 4.सतीशवर चंचल पिता दयाराम चंचल (संयुक्त सचिव), 5.मोह.शाहबुद्दीन पिता हाजी अब्दुलवहीद (कोषाध्यक्ष), 6.अब्दुल रज्जाक पिता हाजी अब्दुल वहीद(कोषाध्यक्ष), 7.मोह.मेहमूद पिता हाजी अब्दुल वहीद (सदस्य), 8.अब्दुल खालिक पिता हाजी अब्दुल वहीद (सदस्य) ,09.शशिकांत झारिया पिता बी.एल.झारिया(सदस्य), 10. दीपक पोरे पिता पी.एस.पोरे (सदस्य), 11. जितेश कुमार कुन्दनानी पिता प्रकाश कुन्दवानी(सदस्य), 12.मोह.सफीउद्दीन पिता मोह.जाफीरूद्दीन (सदस्य) के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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