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Wednesday, January 5, 2022

प्रदेश के सभी जिलो के हुए रेत के ठेका हुआ निरस्त, निरस्त के बाद भी हो रहा है रेत का अबैध खनन हुए कलेक्टरों को नियंत्रण के जारी निर्देश.

रेवांचल टाईम्स - भोपाल प्रदेश में रेत समूहों का ठेका निरस्त किए जाने और नीलामी के माध्यम से ठेका अवधि खत्म होने के बाद भी ठेकेदार और उनके गुर्गों के द्वारा लगातार जिलो में अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है। खनिज साधन विभाग को इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद शासन ने इस मामले में कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टरों को दिए निर्देश में खनिज साधन विभाग ने कहा है कि जिलो में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 एवं मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण, और व्यापार,) नियम 2019 के अंतर्गत रेत ठेका निरस्त, समर्पित ठेका और समय सीमा पूर्ण कर चुकी नीलाम खदानों के मामले में कार्यवाही करें। इसके लिए भंडारण लाइसेंस में मौजूद रेत भंडार का भौतिक सत्यापन कराया जाए और रेत भंडारण के निवर्तन की कार्यवाही कराई जाए। कलेक्टरों को इस मामले में अवैध भंडारण पाए जाने पर रेत को राजसात करने के अधिकार शासन ने दिए हैं। इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

वही एक अन्य पत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि रेत खनिज से संबंधित सभी देय राशि के भुगतान आनलाइन किए जाने के निर्देशों का पालन जिलों में नहीं किया जा रहा है। रेत ठेकेदारों द्वार मासिक, त्रैमासिक किस्तों का भुगतान, राहत राशि का भुगतान और पेनाल्टी का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। इस कारण कई जिलों में रेत ठेकेदारों की किस्तें एक से अधिक माह के भुगतान बाकी है।

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