Breaking

revanchal times new

राहत राशि स्वीकृत

मण्डला 11 जनवरी 2022


एडीएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0042/ब-121/2020-21 आदेश 24 अगस्त 2021 के पालन में आवेदिका सिन्धुबाला साहू पति स्व. प्रेमनारायण साहू निवासी ग्राम किन्द्री तहसील व जिला मण्डला के पति प्रेमनारायण साहू की मृत्यु विद्युत करेंट लगने से हो जाने के कारण लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की धारा 6(1)(2) के अन्तर्गत अनावेदक कार्यपालन अभियंता (सं.सं.) म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0 लिमि0 द्वारा 25 हजार रूपए की राहत राशि प्रदान की गई।

Post a Comment

Previous Post Next Post
revanchal times new