रेवांचल टाइम्स - एक महिला की हत्या करने के मामले उसके पति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से अर्थदंड से दंडित किया गया लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मोहनलाल वास्पे द्वारा थाना डिंडोरी में सूचना दी गई थी कि 15 जून 2018 को दमाद प्रवीण गवले ने बताया कि अपनी पत्नी को उल्टी दस्त होने से इलाज के लिए डिंडोरी ला रहे थे रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई सूचना के आधार पर डिंडोरी द्वारा मर्ग कायम कर जांच में पाया गया कि पत्नी के चरित्र पर शक कर मृतिका का गला दबाकर हत्या की गई थी मृतिका द्वारा खुद फांसी लगाने की मित्र सूचना देकर मिथ्या के अपराध को छुपाया गया है अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया अभी योजना साक्ष्यों के साथ के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायधीश डिंडोरी द्वारा आरोपित प्रवीण कुमार गवले को धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व ₹5000 धारा 201 के अपराध के लिए 2 वर्ष साधारण कारावास व ₹1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया बताया गया कि आरोपित को धारा 498 का के अपराध के लिए 1 वर्ष साधारण कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने 6 माह 3 माह वह 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान जाने की आदेश पारित किए गए मामला चिन्हित व जघन्य सनसनीखेज था मामले में अभी योजना की ओर से आरके मणडरह जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
पत्नी के चरित्र पर शक कर पति ने उतारा मौत के घाट के आरोपी को आजीवन कारावास.......
bydigital bharat
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