रेवांचल टाईम्स - पुलिस ने देशी अबैध शराब बनाकर बेचने को लेकर दिनांक 22 जनवरी 2022 को चौकी प्रभारी अंजनिया उप निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बगली का पंजू यादव नाम का व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से बनाई गई शराब अवैध रूप से बेचने के लिए रखा है, सूचना पर हमराही बल प्रधान आरक्षक 204 फागुलाल, प्रधान आ. 315 उत्तम पटेल, आरक्षक 476 उत्तम गोठरिया, आरक्षक 21 आमलेश पटेल द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान पंजू और पंजूलाल यादव पिता दादन लाल उम्र 34 साल निवासी ग्राम बगली के घर के पीछे से उसके कब्जे से 55 लीटर महुआ की हाथ भट्टी से बनी कच्ची देसी शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना बमहनी में अपराध क्रमांक 31/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया, आरोपी के घर से महुआ का लहान शराब बनाने के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं.
अपराधिक रिकॉर्ड
आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना बम्हनी में 1.अपराध क्रमांक 31/ 2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
2. अपराध क्रमांक 338/ 2015 धारा 34(1) आबकारी एक्ट,
3 इस्तगासा क्रमांक 210/ 2017 धारा 151 crpc,
4. इस्तगासा क्रमांक 765/ 2017 धारा 107 116 (3) crpc पंजीबद्ध है. आरोपी की पत्नी के विरुद्ध भी थाना बम्हनी में अपराध क्रमांक 258/ 2018 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, 2. अपराध क्रमांक 514/2017 धारा 341 आबकारी अधिनियम अपराध पंजीबद्ध हैं.
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश पर सुश्री आकांक्षा चतुर्वेदी एसडीओपी नैनपुर तथा थाना प्रभारी बम्हनी निरीक्षक नीलेश दोहरे के मार्गदर्शन में की गई.
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