रेवांचल टाईम्स - जहाँ एक ओर समूचा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था वही दूसरी ओर इसे अवसर का लाभ मान कर मंडला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के द्वारा वाहनों के टेंडर सम्पन्न कराये गए जिसमे नियमतः टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदक के नाम / संस्था / फार्म के नाम पर कम से कम बीस वाहन टेक्सी परिमिट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है परिवहन विभाग से फिटनेस भी होना अनिवार्य है वही स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी की बिना जानकारी के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर (DPM) के द्वारा नियमो को ताक में रखकर एव अपने चहेते को लाभ देने और स्वंय आर्थिक लाभ अर्जित करते हुए अपात्र संस्था को टेंडर दिए गए है जो की पूर्णतः नियम विरुद्ध है वही कुछ लगी गाड़ी में टैक्सी परिमिट भी नही जब संबधित विषय की जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों की लगी तो उन्होंने ने जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अस्वासन दिया।
वही स्वस्थ्य विभाग में ऐसे अनेक भ्रष्टाचार और गबन किये जाने की आशंका जताई जा रही है जिसकी सूक्ष्मता जाँच होगी तो निकल कर सब सामने आइगे।
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